Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! बिजली उपभोक्ता को करना होगा यह बड़ा काम

Haryana News:  प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। इसके लिए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को एक माह के अंदर सभी उपभोक्ताओं के गलत बिलों को सही करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए हर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में बिजली अदालतें भी लगाई जाएंगी, जिसमें गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर सहित उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुधवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा विभाग के एसीएस अपूर्व कुमार सिंह, एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।Haryana News

कोर्ट में स्टे के मामलों की निगरानी के लिए बनेगा सेल मंत्री विज ने अधिकारियों को कोर्ट में स्टे के मामलों की निगरानी के लिए ऊर्जा विभाग में एक सेल बनाने के निर्देश दिए, जो प्रत्येक मामले की निगरानी करेगा। इसके साथ ही बिजली दफ्तरों में उपभोक्ताओं के लिए गर्मियों में बैठने, पीने के पानी और छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए विभाग लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी करेगा।Haryana News

सब-डिवीजन स्तर पर बिजली उपकरण उपलब्ध होने चाहिए

विज ने सभी सब-डिवीजनों पर बिजली उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, तार, कंडक्टर, पोल आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहनों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में विज ने शहरी क्षेत्रों में एक घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने और गर्मी के दिनों में बिजली ब्रेकडाउन, फाल्ट और ट्रांसफार्मर सर्विस का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले लोगों की सूची बनाकर कार्रवाई की जाएगी।Haryana News

 

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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